UP Ration Card Status: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे लोगों के लिए सिर्फ आवेदन प्रक्रिया जानना काफी नहीं है. यह दस्तावेज राशन लेने के साथ पहचान और निवास प्रमाण के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है. दी गई जानकारी के अनुसार राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की संख्या, आय, बच्चों की संख्या, लिंग और फोटो जैसी जानकारियां दर्ज रहती हैं. यही वजह है कि राशन कार्ड परिवार से जुड़ा एक अहम दस्तावेज बन जाता है. इसके अलावा इसका इस्तेमाल कुछ सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में भी पहचान प्रमाण के रूप में किया जा सकता है.
लेकिन मामला सिर्फ राशन कार्ड बनवाने तक सीमित नहीं है. उत्तर प्रदेश में अलग-अलग आर्थिक स्थिति के आधार पर BPL, APL और AAY कार्ड का उल्लेख किया गया है. BPL कार्ड गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए बताया गया है, जबकि APL कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए है. AAY कार्ड बहुत गरीब और स्थायी आय का स्रोत नहीं रखने वाले लोगों के लिए बताया गया है. वहीं, जिनके पास पहले से राशन कार्ड नहीं है, जिनका अस्थायी या पुराना कार्ड समाप्त हो चुका है और हाल में शादी करने वाले दंपती आवेदन कर सकते हैं.
राशन कार्ड के कई इस्तेमाल हैं
राशन कार्ड का एक अहम इस्तेमाल पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर भी बताया गया है. दी गई जानकारी के अनुसार इसका इस्तेमाल सरकारी सेवाओं के लिए पहचान प्रमाण के रूप में किया जा सकता है. निवास प्रमाण के तौर पर भी राशन कार्ड काम आ सकता है. बैंक से लोन लेने तथा संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़े कामों में भी इसे निवास प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई है. Aadhaar को राशन कार्ड से लिंक करने और उसे बैंक खाते से जोड़ने का भी उल्लेख किया गया है.
आवेदन के लिए दस्तावेज जरूरी
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन के साथ कई दस्तावेज देने होते हैं. पहचान प्रमाण के तौर पर Voter ID, PAN Card और Passport का उल्लेख किया गया है. परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगी जा सकती है. बैंक पासबुक की जानकारी भी दी गई है. निवास प्रमाण के लिए Aadhaar Card, LPG कनेक्शन की जानकारी, बिजली या टेलीफोन बिल और मकान का Agreement शामिल हैं. उम्र के प्रमाण के लिए Birth Certificate या School Leaving Certificate का उल्लेख किया गया है.
आवेदन के लिए दस रुपये शुल्क
नई राशन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क 10 रुपये बताया गया है. आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरना होगा. इसमें नाम और पता, परिवार से जुड़ी जानकारी, LPG कनेक्शन, आय और बैंक खाते की जानकारी भरनी होती है. फॉर्म और जरूरी दस्तावेज पूरे करने के बाद इन्हें खाद्य एवं रसद विभाग के संबंधित तहसील कार्यालय में जमा करने की प्रक्रिया बताई गई है. आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी की ओर से आगे की प्रक्रिया के लिए रसीद या Acknowledgement Slip दी जाती है.
सत्यापन के बाद जारी होगा कार्ड
आवेदन और दस्तावेज जमा होने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया होती है. दी गई जानकारी के अनुसार सत्यापन पूरा होने पर संबंधित अधिकारी नए राशन कार्ड को जारी करते हैं. Acknowledgement Slip को आगे के संदर्भ के लिए संभालकर रखने की बात भी प्रक्रिया में शामिल है. अगर किसी पुराने राशन कार्ड का नवीनीकरण कराना है तो प्रक्रिया नए राशन कार्ड के आवेदन जैसी ही बताई गई है. इसमें पुराने राशन कार्ड को अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ लगाना होता है.
ऑनलाइन देख सकते हैं आवेदन
राशन कार्ड आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन देखने की सुविधा का भी उल्लेख किया गया है. इसके लिए आवेदन के बाद मिली रसीद या Acknowledgement Number की जरूरत होती है. Food and Civil Supplies Department की वेबसाइट पर जाकर NFSA की सूची में खोज का विकल्प इस्तेमाल करने की प्रक्रिया बताई गई है. इसमें जिला, कस्बा, क्षेत्र, राशन कार्ड नंबर, कार्ड का प्रकार और मुखिया का नाम जैसी जानकारी भरनी होती है. इसके बाद पात्रता सूची में नाम देखा जा सकता है.
नवीनीकरण में समय रखें ध्यान
राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए पुराने कार्ड के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. दी गई जानकारी में कार्ड की अवधि समाप्त होने के बाद दो महीने के भीतर नवीनीकरण कराने का उल्लेख है. तय समय में नवीनीकरण नहीं होने पर रजिस्टर से राशन कार्ड की एंट्री हटाए जाने की बात कही गई है. नवीनीकरण के लिए भी 10 रुपये शुल्क बताया गया है. इसलिए राशन कार्ड बनवाने या अपडेट कराने से पहले पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी रखना जरूरी है.






