UP Vidhwa Pension Yojana: उत्तर प्रदेश में पति की मौत के बाद आर्थिक सहारे की जरूरत वाली महिलाओं के लिए निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत पात्र महिला को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद पेंशन के रूप में दी जाती है. लेकिन योजना की सबसे अहम बात सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन नहीं है, बल्कि आवेदन के बाद होने वाली पूरी प्रक्रिया और उसकी तय समय-सीमा है. उपलब्ध योजना विवरण के मुताबिक आवेदन पत्र के निस्तारण की अधिकतम समय सीमा 4 माह तक है. तय अवधि में निर्णय नहीं होने की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत होने का प्रावधान बताया गया है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए प्रक्रिया की जानकारी बेहद जरूरी है.
आवेदन जमा करने के बाद मामला सीधे भुगतान तक नहीं पहुंचता, बल्कि अलग-अलग स्तर पर इसकी जांच और स्वीकृति होती है. सबसे पहले आवेदन की जांच 45 दिन में पूरी की जानी है. इसके बाद खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन पत्र पर 15 दिन में कार्रवाई की जाती है. फिर जनपदीय अनुश्रवण एवं स्वीकृति समिति को आवेदन पर 1 माह का समय मिलता है. इसके बाद एनआईसी से पीएफएमएस के जरिए धनराशि भेजने के लिए 1 माह का समय निर्धारित है. इस तरह जिले में विधवा पेंशन आवेदन की जांच और स्वीकृति के लिए अलग-अलग चरण तय किए गए हैं. खास बात यह है कि निर्धारित समय में फैसला नहीं लेने की दशा में आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत होने का प्रावधान दिया गया है.
पात्रता की ये शर्तें जरूरी हैं
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन का लाभ हर महिला को नहीं मिलता, इसके लिए तय पात्रता पूरी करना जरूरी है. आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो. पति की मृत्यु के बाद महिला की आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. महिला और उसके परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही आवेदिका को केंद्र या राज्य सरकार से कोई दूसरी पेंशन नहीं मिल रही होनी चाहिए.
पात्रता से जुड़ी मुख्य बातें
- महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो.
- पति की मृत्यु हो चुकी हो.
- आयु 18 वर्ष से कम न हो और पति की मृत्यु के बाद उम्र 18 से 60 साल के बीच हो.
- महिला और परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2.00 लाख से अधिक न हो.
- केंद्र या राज्य सरकार की अन्य पेंशन का लाभ न मिल रहा हो.
- महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो.
- महिला का पुनर्विवाह न हुआ हो.
- बच्चे नाबालिग हों या बालिग होने पर भरण-पोषण करने में असमर्थ हों.
- आवेदन में ये दस्तावेज साथ रखें.
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन आवेदन के लिए दस्तावेजों की जानकारी पहले से तैयार रखना जरूरी है. आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या स्वयं अथवा किसी इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन किया जा सकता है. एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान जनपद, नाम, पति का नाम, पूरा पता, नगरीय या ग्रामीण निवासी, श्रेणी, तहसील, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी. बैंक से जुड़ी जानकारी में बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या और IFSC कोड देना होगा. आय प्रमाण पत्र की संख्या और क्रमांक भी भरना होगा.
ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो.
- आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र.
- आय प्रमाण पत्र.
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र.
- आधार कार्ड.
- बैंक खाते की छाया प्रति.
- IFSC कोड.
- मोबाइल नंबर.
- शपथ पत्र कि महिला को राज्य अथवा केंद्र सरकार से अन्य सहायता नहीं मिल रही है.
- आवेदन सबमिट होने के बाद उसके सबमिट, स्वीकार या रिजेक्ट होने तथा बैंक खाते में धनराशि भेजे जाने की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी.
पेंशन चार तिमाही किश्तों में मिलेगी
पात्र आवेदन स्वीकृत होने के बाद उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की निर्धारित धनराशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी. योजना के अनुसार पेंशन का भुगतान 4 तिमाही किश्तों में किया जाएगा. यानी हर महीने की राशि को तिमाही आधार पर खाते में भेजने की व्यवस्था बताई गई है.
किश्तों का पूरा विवरण
- पहली तिमाही किश्त: मई माह में अप्रैल, मई, जून माह की.
- दूसरी तिमाही किश्त: जुलाई माह में जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह की.
- तीसरी तिमाही किश्त: अक्टूबर माह में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह की.
- चौथी तिमाही किश्त: जनवरी माह में जनवरी, फरवरी, मार्च माह की.
योजना के लिए आवेदन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है. योजना से जुड़ी हेल्पलाइन 18004190001 दी गई है. ईमेल widowpensionmahilakalyan@gmail.com दिया गया है. योजना का नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश है. लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन की धनराशि रोक दी जाएगी. आवेदन के निस्तारण की अधिकतम समय सीमा आवेदन जमा करने की तारीख से 4 माह तक है.
(TV21 Network)






