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On: August 4, 2026 4:33 PM

Foreign Investment Bill: विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए संसद में नया टैक्स बिल पेश

सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसद में टैक्स से जुड़ा नया संशोधन बिल पेश किया है। प्रस्तावित बदलावों के तहत ग्लोबल इनवेस्टमेंट फंड, REIT और InvIT निवेशकों को राहत देने के साथ-साथ डेटा सेंटर सेक्टर के लिए भी मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाने की तैयारी है।

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Foreign Investment Bill टैक्स संशोधन बिल और विदेशी निवेशकों को राहत

HIGHLIGHTS

  • • संसद में टैक्स संशोधन से जुड़ा नया बिल पेश।
  • • विदेशी निवेशकों को राहत देने का प्रस्ताव।
  • • REIT और InvIT के टैक्स-फ्री डिविडेंड का लाभ जारी।
  • • ग्लोबल फंड मैनेजर भारत में फंड स्थानांतरित कर सकेंगे।
  • • डेटा सेंटर सेक्टर के लिए मंजूरी प्रक्रिया आसान होगी।

विदेशी निवेश बढ़ाने पर सरकार का बड़ा कदम

भारत में निवेश का माहौल और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने संसद में Foreign Investment Bill से जुड़ा टैक्स संशोधन प्रस्ताव पेश किया है। सूत्रों के अनुसार इस बिल का उद्देश्य विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत करना, निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना और देश में अधिक पूंजी आकर्षित करना है। सरकार का मानना है कि इससे भारत वैश्विक निवेश का बड़ा केंद्र बन सकता है। हालांकि, बिल पर अंतिम फैसला संसद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

तीन प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है प्रस्ताव

सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय की ओर से लाया गया यह संशोधन तीन प्रमुख विषयों—FDI, मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस—पर केंद्रित है। प्रस्ताव में ग्लोबल इनवेस्टमेंट फंड के लिए निवेश संबंधी कुछ शर्तों को आसान बनाने की बात कही गई है। साथ ही केवल दुरुपयोग रोकने वाले जरूरी प्रावधान बनाए रखने का प्रस्ताव है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के टैक्स नियमों को भी अधिक स्पष्ट और स्थायी बनाने की तैयारी की गई है।

REIT और InvIT निवेशकों को राहत

प्रस्तावित बदलावों में REIT और InvIT में निवेश करने वालों के लिए भी राहत की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार नई टैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद भी टैक्स-फ्री डिविडेंड का लाभ जारी रखने का प्रावधान रखा गया है। इससे टैक्स व्यवस्था बदलने पर निवेशकों को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार का जोर खासतौर पर छोटे और दीर्घकालिक निवेशकों के हितों की सुरक्षा पर बताया जा रहा है।

ग्लोबल फंड और डेटा सेंटर सेक्टर को मिलेगा फायदा

बिल के तहत ग्लोबल फंड मैनेजरों को भारत में अपने फंड को रीलोकेट करने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है। इससे अंतरराष्ट्रीय निवेश संस्थानों के लिए भारत में कारोबार करना पहले की तुलना में आसान हो सकता है। इसके अलावा डेटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी प्रक्रिया सरल बनाने की तैयारी है। कई प्रशासनिक शर्तों को कम या समाप्त करने का प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है, जिससे निवेश और तेज हो सकता है।

अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर

यदि यह प्रस्ताव संसद से पारित होकर लागू होता है तो विदेशी निवेश आकर्षित करने, रोजगार बढ़ाने और कारोबार के माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पष्ट टैक्स नियम और आसान प्रक्रियाएं वैश्विक कंपनियों का भरोसा बढ़ा सकती हैं। फिलहाल यह जानकारी सूत्रों के आधार पर सामने आई है और अंतिम नियम संसद में बिल पारित होने तथा सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे।

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